छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि यदि संपत्ति हस्तांतरण के बाद बुजुर्ग माता-पिता की उपेक्षा की जाती है या उन्हें बुनियादी देखभाल से वंचित रखा जाता है, तो उन्हें रिश्तेदारों को उपहार में दी गई संपत्ति वापस लेने का अधिकार है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह अधिकार तब भी मौजूद है, जब उपहार विलेख में वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण के दायित्व का स्पष्ट रूप से उल्लेख न हो।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने रामकृष्ण पांडे और एक अन्य द्वारा दायर रिट अपील को खारिज कर दिया और भरण-पोषण न्यायाधिकरण, अपीलीय प्राधिकरण और उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश द्वारा पारित पूर्व के आदेशों को बरकरार रखा ।
यह मामला बिलासपुर स्थित एक घर से संबंधित है , जिसे एक बुजुर्ग दंपत्ति ने 2016 में अपने एक करीबी रिश्तेदार और उनकी बेटी को उपहार में दिया था। घर के हस्तांतरण के बाद, माता-पिता ने भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत भरण-पोषण न्यायाधिकरण में याचिका दायर की। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें प्रताड़ित किया गया और बिजली, भोजन और चिकित्सा उपचार जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया। उनके अनुसार, स्थिति इतनी विकट हो गई कि उन्हें अपना घर छोड़कर वृद्धाश्रम में जाना पड़ा।
संपत्ति प्राप्त करने वाले रिश्तेदारों ने तर्क दिया कि दान विलेख बिना शर्त था और उसमें माता-पिता की देखभाल करने का कोई लिखित वादा नहीं था। उन्होंने यह भी दावा किया कि माता-पिता आर्थिक रूप से स्थिर थे क्योंकि उन्हें पेंशन मिलती थी और उनके पास अन्य संपत्तियां भी थीं, इसलिए वे कानून के तहत राहत की मांग नहीं कर सकते थे।
उच्च न्यायालय ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और इसकी व्याख्या उदार और व्यावहारिक तरीके से की जानी चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दान विलेख में भरण-पोषण का लिखित प्रावधान अनिवार्य नहीं है। बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल का कर्तव्य पारिवारिक संबंधों, संपत्ति हस्तांतरण की परिस्थितियों और लाभार्थियों के बाद के व्यवहार से समझा जा सकता है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि पेंशन या अन्य संपत्ति होने से वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण के अधिकार का हनन नहीं होता, यदि उनकी उपेक्षा की जा रही हो या उनके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार न किया जा रहा हो। इस मामले में, साक्ष्यों से पता चला कि बुजुर्ग दंपति को शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा, जिससे दान विलेख को रद्द करना पूरी तरह से उचित ठहराया गया।
उच्च न्यायालय ने भरण-पोषण न्यायाधिकरण के कामकाज के तरीके को लेकर उठाई गई आपत्तियों को भी खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की होती है और इसके लिए पूर्ण दीवानी मुकदमे की आवश्यकता नहीं होती। चूंकि सभी न्यायालय एक ही तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुंचे थे, इसलिए न्यायालय को हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला।
इस फैसले के साथ, उच्च न्यायालय ने इस बात को पुष्ट किया कि वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किए गए संपत्ति हस्तांतरण को रद्द किया जा सकता है यदि रिश्तेदारों पर रखा गया भरोसा टूट जाता है और बुनियादी देखभाल से वंचित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा की जाती है तो वे उपहार में मिली संपत्ति वापस ले सकते हैं।



