पाटन पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई

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दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन स्थित पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के गंभीर मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने मुख्य आरोपी निखिल कुर्रे को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ अपराधियों को चेतावनी देने वाला है।

सहेली के घर से लौटते समय बहला-फुसलाकर अपहरण
घटना के अनुसार, पीड़िता अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। रास्ते में आरोपी निखिल कुर्रे ने उसे रोक लिया। आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने झांसे में लिया और बाइक पर बैठाकर पहले रायपुर के पास अपनी दीदी के घर ले गया। रायपुर में एक दिन रुकने के बाद अगले दिन आरोपी ने पीड़िता को ट्रेन से नागपुर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी को पीड़िता के नाबालिग होने की पूरी जानकारी थी।

घटना के बाद पीड़िता के पिता ने थाना उतई में बेटी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने नागपुर से बरामद की पीड़िता, गिरफ्तार किए आरोपी और परिजन
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की और पीड़िता को नागपुर से सुरक्षित बरामद कर लिया। उतई पुलिस ने मुख्य आरोपी निखिल कुर्रे को गिरफ्तार किया। साथ ही, आरोपी को संरक्षण देने के आरोप में उसके परिजनों को भी गिरफ्तार किया गया। इनमें आरोपी की दीदी विकेश मारकंडे, जीजा दिनेश बघेल और एक अन्य दीदी करुणा बघेल शामिल हैं।
मामले की सुनवाई पॉक्सो न्यायालय पाटन में हुई, जहां शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने मजबूत पैरवी की। न्यायालय ने पीड़िता, उसके परिजनों, अन्य गवाहों के बयानों, मेडिकल रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।

अन्य आरोपियों पर भी लगा जुर्माना
न्यायालय ने मुख्य आरोपी निखिल कुर्रे को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, आरोपी को संरक्षण देने के दोष में दिनेश बघेल और करुणा बघेल को प्रत्येक 15,000 रुपये तथा विकेश मारकंडे को 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

पाटन पॉक्सो न्यायालय का यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराध करने वालों के लिए सख्त संदेश है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बच्चों के साथ किसी भी स्थिति में यौन अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कठोरतम सजा दी जाएगी।

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