बाल नहीं काटने से भड़का विवाद, सैलून संचालक पर जानलेवा हमला, नाबालिग सहित तीन आरोपी गिरफ्तार, ICU में भर्ती है घायल

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दुर्ग-भिलाई | दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बाल काटने से मना करने पर नाराज एक नाबालिग ने अपने साथियों के साथ मिलकर सैलून संचालक की हत्या की साजिश रच डाली। आरोपियों ने मुंह पर कपड़ा बांधकर चाकू से हमला किया, हालांकि समय रहते इलाज मिलने से पीड़ित की जान बच गई।

घटना 4 जनवरी की सुबह की है। जानकारी के अनुसार, क्लासिक कट्स सैलून में उस समय संचालक पूनाराम सेन उर्फ विक्की किसी अन्य ग्राहक के बाल काट रहे थे। इसी दौरान एक नाबालिग बाल कटवाने पहुंचा। तत्काल सेवा न मिलने पर वह भड़क गया और विवाद करने लगा। बात गाली-गलौज तक पहुंच गई, जिसके बाद नाबालिग वहां से चला गया।

दोस्तों के साथ बनाई हत्या की योजना

पुलिस जांच में सामने आया कि नाबालिग ने घटना की जानकारी अपने दोस्त शेख साहिल को दी, जिसने आगे निकेश सेन को इसमें शामिल किया। तीनों ने मिलकर सैलून संचालक को सबक सिखाने की योजना बनाई। आरोप है कि शेख साहिल ने नाबालिग को चाकू उपलब्ध कराया और अपनी स्कूटी से उसे वारदात के लिए लेकर गया।

शास्त्री नगर शिव मंदिर के पास एक गली में मौका पाकर आरोपियों ने पूनाराम सेन पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सैलून संचालक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां वह वर्तमान में ICU में भर्ती है।

पुलिस की सतर्कता से आरोपी दबोचे गए

घटना के बाद पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की। संदेह के आधार पर नाबालिग से पूछताछ की गई, जिसमें पूरी साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 जनवरी को नाबालिग समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

बताया जा रहा है कि मामला हाई-प्रोफाइल होने के कारण वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी लगातार इसकी निगरानी कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार, घायल सैलून संचालक एक जनप्रतिनिधि का रिश्तेदार है, जिसके चलते पुलिस महकमा अतिरिक्त सतर्क नजर आया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

थाना छावनी में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109, 61(2), 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

गिरफ्तार आरोपी

1. शेख साहिल (22 वर्ष) – निवासी खुर्सीपार, दुर्ग

2. निकेश सेन उर्फ लव (27 वर्ष) – निवासी उड़िया मोहल्ला

3. एक नाबालिग आरोपी

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