
रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSC) ने दवाओं की गुणवत्ता को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। कॉर्पोरेशन ने ज़ेस्ट फार्मा (Zest Pharma) द्वारा निर्मित “ऑफ्लॉक्सासिन ऑर्निडाजोल टैबलेट” (Batch No. T4235) के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को स्टॉक वापस करने के निर्देश जारी किए हैं।
जानकारी के अनुसार, दवा की गुणवत्ता को लेकर कुछ प्राथमिक शिकायतें विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से प्राप्त हुई थीं। मरीजों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए CGMSC ने उक्त बैच का उपयोग अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह दवा जुलाई 2024 में निर्मित हुई थी और इसकी एक्सपायरी जून 2026 है।
स्टॉक को ड्रग वेयरहाउस रायपुर लौटने का निर्देश
कॉर्पोरेशन ने रायपुर एवं बलौदाबाजार जिलों के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी और शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को इस दवा के वितरण और उपयोग पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, संबंधित स्टॉक को ड्रग वेयरहाउस रायपुर में लौटाने को कहा गया है।

किया जाएगा परीक्षण
CGMSC ने स्पष्ट किया है कि रोक लगाए गए बैच का गुणवत्ता एवं तकनीकी परीक्षण किया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही दवा के उपयोग की अनुमति या आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। यह आदेश डॉ. भीमराव आंबेडकर अस्पताल, डीकेएस स्नातकोत्तर संस्थान, शासकीय डेंटल कॉलेज रायपुर, और सभी सीएमएचओ, सिविल सर्जन एवं चिकित्सा अधिकारियों को भेजा गया है।

कॉर्पोरेशन ने पत्र में यह भी कहा है कि स्वास्थ्य से जुड़ी सामग्रियों की गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यह कदम जनसुरक्षा एवं व्यापक लोकहित को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।



